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अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यों का विभाजन

तोपचंद न्यूज़ डॉट कॉम 15 जुलाई 2023 :कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन के अवकाश पर होने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश के अनुसार जिले में पदस्थ अपर कलेक्टरों के मध्य कार्यविभाजन किया गया है। आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
कार्यालय कलेक्टर से मिली जानकारी के अनुसार अपर कलेक्टर श्री अरविंद कुमार एक्का को अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जिला दुर्ग के न्यायालयीन कार्य, दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग, दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। रोस्टर के अनुसार तहसील/अनुविभाग कार्यालय/उप पंजीयक कार्यालय/जनपद कार्यालय का निरीक्षण, प्रोटोकाल अधिकारी, सामान्य/स्थानीय निर्वाचन, शासकीय कर्मचारियों के लिए शासन से प्राप्त होने वाले स्वत्वों के संबंध में वैध वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने, शासकीय कार्यालयों के उपयोग हेतु भवन के किराया निर्धारण, प्रमाण पत्र जारी करना इसके उपर के प्रकरणों की नस्तियों को कलेक्टर को प्रस्तुत करना, अनुपयोगी डेड स्टॉक जो 5000 रूपए तक की कीमत का हो, को अपलेखन करने का अधिकार, चोरी हुए 2000 रूपए तक की सामग्री को अपलेखन करने का अधिकार, समयावधि में पेश शस्त्र लाईसेंसों का नवीनीकरण, शस्त्र अनुज्ञप्ति स्वीकृति एवं नवीनीकरण आदेश के पश्चात् लायसेंस बुक तथा लायसेंस पंजी के प्रविष्टियों पर हस्ताक्षर एवं सत्यापन, अस्थाई फटाका लाईसेंसों का नवीनीकरण, 20 हजार रूपए तक आवर्ती व्यय स्वीकृति का अधिकार, सेवानिवृत्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के परिवार कल्याण निधि, समूह बीमा योजना की राशि, ग्रेच्यूटी एवं जीपीएफ/डीपीएफ जमा राशि का भुगतान, शासकीय वाहन के टायर, ट्यूब एवं बैटरी नियमानुसार क्रय करने की स्वीकृति, शासन के नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप टेलीफोन, विद्युत, पीओएल शासकीय वाहनों के मरम्मत के व्यय की स्वीकृति, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की यात्रा देयकों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों की स्वीकृति, का कार्य सौंपा गया है। दुर्ग तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण, नोडल अधिकारी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र दुर्ग, महिला एवं बाल विकास विभाग के नस्तियों का निराकरण के साथ-साथ वित्त/स्थापना शाखा, भू-अभिलेख शाखा, डायवर्सन शाखा, लायसेंस शाखा, जिला नाजिर शाखा, चिटफंड शाखा, सांख्यिकी लिपिक सिविल सूट शाखा, सीएसआर मद शाखा, सहायक अधीक्षक सामान्य शाखा, खनिज शाखा, अल्प बचत शाखा, अल्प बचत शाखा, जिला कोषालय, आबकारी विभाग, श्रम विभाग/बाल श्रमिक परियोजना, चिप्स शाखा/लोक सेवा केंद्र, जिला योजना मण्डल, छ.ग. आवास साफ्टवेयर/भवन निर्माण नियमितीकरण, जिला कार्यालय परिसर के कार्यालयों/विभिन्न शाखाओं का आकस्किम निरीक्षण, आदिम जाति कल्याण विभाग के नस्तियों का निराकरण, अन्त्यावसायी वित्त विकास निगम, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के नस्तियों का अंतिम निराकरण, जेल/होमगार्ड/सैनिक कल्याण बोर्ड एवं समय-समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का प्रभार सौंपा गया है।
इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री बजरंग दुबे को धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत छ.ग. भू-राजस्व संहिता से संबंधित अपील पुनरीक्षण एवं पुर्नविलोकन प्रकरण के निराकरण हेतु कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग, धमधा/पाटन अनुभाग के अंतर्गत भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 240 एवं 241 के अंतर्गत कलेक्टर को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, प्रकरणों में समुचित आदेश पारित करने हेतु अधिकृत किया गया है। धमधा, पाटन तहसील के अवैध उत्खनन के प्रकरणों का प्रावधान अनुसार निराकरण, सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा दुर्ग, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील प्रकरणों का निराकरण, राजस्व विभाग से संबंधित विधानसभा प्रश्नों की जानकारी समय पर भेजने हेतु नस्ती कलेक्टर के समक्ष पेश करना, जिले में प्राकृतिक आपदा के प्रकरणों का निराकरण, मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव द्वारा आयोजित विडियो कांफ्रेसिंग का कार्य, नोडल अधिकारी जिला दुर्ग के अंतर्गत सड़क मरम्मत निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के पर्यवेक्षण, नोडल अधिकारी कौशल विकास, नोडल अधिकारी चंदूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय महाविद्यालय कचान्दूर दुर्ग, नोडल अधिकारी कॉल सेटर शाखा जिला कार्यालय दुर्ग, भाडा नियंत्रण अधिकारी, जिला विवाह अधिकारी, नजूल एवं नजूल जांच से संबंधित समस्त नस्तियों एवं प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया जाना, नजूल शाखा के केवल हुडको भिलाई से संबंधित समस्त नस्तीजों का जिसमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य ना हो, अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण करेंगे। हुडको से संबंधित समस्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना, नजूल शाखा के प्रकरणों एवं नस्तियों का जिनमें कलेक्टर का आदेश अनिवार्य न हो अपर कलेक्टर के रूप में निराकरण, 4 हजार वर्गफुट तक के नजूल पट्टे का नवीनीकरण, ऋणमुक्ति अधिनियम 1976, पट्टाधृति अधिनियम 1984/1998 के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण, शिकायत शाखा के समस्त नस्तियॉ, पीजीएन के आवेदन पत्रों का निराकरण, अन्य मदों से प्राप्त होने वाली शिकायतों की समय-समय पर समीक्षा करना तथा व्यक्तिगत रूचि लेकर निराकरण करवाना, नोडल अधिकारी राजीव गांधी आश्रय योजना 2019 एवं पट्टाधृति अधिनियम 1984, नोडल अधिकारी बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापना जिला कार्यालय दुर्ग, विभागीय जांच अधिकारी जिला कार्यालय दुर्ग, नोडल अधिकारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग दुर्ग का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा अपर कलेक्टर श्री दुबे के माध्यम से विभिन्न शाखाओं की नस्तियों कलेक्टर को प्रस्तुत किये जाएंगे। जिनमें खाद्य शाखा, नजूल एवं नजूल जांच, भू-अर्जन/भू बंटन शाखा, स्वेच्छानुदान, जनसंपर्क, मुख्यमंत्री सहायता शाखा, सीएम घोषणा, सहायक अधीक्षक राजस्व/राजस्व मोहर्रिर शाखा, सहायक अधीक्षक (सामान्य)/वरिष्ठ लिपि-1,2,3/पासपोर्ट शाखा, राजस्व अभिलेखागार/आंग्ल अभिलेखागार, राजस्व लेखा शाखा/बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन/सूखा राहत शाखा, प्रेषक/मुद्रलेखन शाखा, मुख्य प्रतिलिपि शाखा, प्रपत्र एवं लेखन सामग्री/लायब्रेरी शाखा, पर्यावरण अद्योसंरचना मद, 20 सूत्रीय, 15 सूत्रीय एवं अल्पसंख्यक आयोग, काउन्टर शाखा, जवाहर नवोदय विद्यालय बोरई/केन्द्रीय विद्यालय दुर्ग/नेहरू युवा केन्द्र/खेल विभाग दुर्ग/शिक्ष्ज्ञा के अधिकार कानून, सचिव रविशंकर स्टेडियम/मानस भवन, जिला जनगणना अधिकारी, नगरीय निकाय/शहरी विकास अभिकरण (डूडा), लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जानकारी प्रस्तुत करना एवं समय समय पर कलेक्टर द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों का प्रभार सौंपा गया है।

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